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कोरोना को हराने के लिए सरकार का मास्टर प्लान, तैयार किए तीन अहम प्रोजेक्ट

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कोरोना वायरस के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए बड़ी तैयारी की है।

सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए राज्यों को पैकेज जारी किया है। इस राशि को इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रेपेअरनेस पैकेज का नाम दिया गया है। पीएम मोदी पहले भी कहव चुके हैं कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लंबी चलेगी।इसके लिए सरकार ने विशेष प्रोजेक्ट तैयार किया है।

पहला प्रोजेक्ट  जनवरी 2020 से जून 2020 तक चलेगा।
दूसरा प्रोजेक्ट जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक चलेगा।
तीसरा प्रोजेक्ट अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक चलेगा।

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पहले प्रोजेक्ट में Covid-19 अस्पताल विकसित करने, आइसोलेशन ब्लॉक बनाने, वेंटिलेटर की सुविधा के ICU बनाने, PPEs (पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स)- N95 मास्क- वेंटिलेटर्स की उपलब्धता पर फोकस किया जाएगा।

वहीं दूसरे और तीसरे प्रोजेक्ट में क्या होना है, इसका विवरण अभी सरकार ने अभी नहीं दिया है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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