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मुख्य समाचार

राज्यसभा का जीर्णोद्धार किया है : नकवी

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नई दिल्ली| केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को कहा कि राज्यसभा में व्यापक पैमाने पर जीर्णोद्धार का काम किया गया है और साथ ही उन्होंने सदन के अध्यक्ष और सचिवालय का आभार जताया। नकवी ने राज्यसभा को सूचित किया, “राज्यसभा का जीर्णोद्धार किया गया है। गुंबद में कुछ बदलाव किया गया है। पहले आवाज गूंजती थी।”

उन्होंने कहा, “ऐतिहासिक संरचना में कोई नुकसान पहुंचाए बिना हमने बड़ा बदलाव किया है। रेड कार्पेट बदले गए हैं। मुझे नहीं पता इसे आखिरी बार कब बदला गया था। जिस सीट पर हम बैठते हैं, इसे भी बदला गया है।”

हालांकि, विपक्ष ने कहा कि उन्हें इसमें कोई बदलाव नजर नहीं आया है।

सदन के उपसभापति पी.जे.कुरियन ने प्रतिक्रिया में कहा, “यह बदलाव की खूबसूरती है।”

नकवी ने कहा, “हम सभापति एम.हामिद अंसारी, महासचिव शमशेर के.शेरिफ और राज्यसभा सचिवालय का आभार जताते हैं।”

88 साल पुराने भवन की हालत को लेकर कई बार जताई गई चिंता के बाद नवीनीकरण का काम शुरू हुआ है।

वर्ष 2012 में राज्यसभा की बैठक दो दिन -10 मई और 18 मई- बाधित हुई थी, जब एक नाली से दरुगध आ रही थी। इससे वहां मौजूद सदस्य घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें रसोई गैस के लीक होने या गैस हमले की आशंका लग रही थी।

 

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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