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छत्तीसगढ़

छत्‍तीसगढ़ सरकार ने कोचिंग और स्कूल का सुरक्षा ऑडिट कराने का दिया निर्देश

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रायपुर। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद छत्‍तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कोचिंग, स्कूल, हॉस्टल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल व शैक्षणिक संस्थानों का एक महीने के भीतर ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं।

ऑडिट में फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म आदि का परीक्षण किया जाना है। साथ ही बिल्डिंग सेफ्टी, सीसीटीवी, सुरक्षा स्टाफ सहित अन्य मानकों का बारीकी से पड़ताल किया जाना है। यह ऑडिट नगर-निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्रों में किया जाना है। ऑडिट के लिए गठित समिति को एक महीने के भीतर प्रतिवेदन संबंधित निकायों के कमिश्नरों को सौंपा जाना है।

जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, हॉस्टल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, शो-रूम आदि संस्थानों के बेसमेंट का उपयोग सिर्फ पार्किंग के लिए किया जाएगा। बेसमेंट का उपयोग लाइब्रेरी, कक्षाएं, कारोबार, दफ्तर व अन्य गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। साथ ही जल निकासी की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी है। कोचिंग संस्थानों की राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) के आधार पर जांच की जानी चाहिए।

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छत्तीसगढ़

सीएम विष्णु देव साय ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मासिक भत्तों में किया संशोधन

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को नए साल का बड़ा तोहफा साय सरकार ने दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर कर्मचारियों के हित में नई पहल करते हुए सरकार ने कर्मचारियों के मासिक भत्तों में संशोधन किया है। इससे कर्मचारियों का कार्य प्रदर्शन बेहतर होगा। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा संशोधित भत्ते के लिए राजस्व निरीक्षकों, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक), सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा के क्षेत्र सहायक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंड पंप तकनीशियनों के वर्तमान मासिक भत्ते के दर में संशोधन किया गया है।

सीएम साय के आदेश के बाद प्रदेश के कर्मचारियों का मासिक भत्ता दर 350 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा। इसी तरह जिला और तहसील स्तर के राजस्व विभाग के भृत्य एवं जमादार, वन विभाग और राजस्व विभाग के चेन मैन, न्यायिक एवं वाणिज्यक कर विभाग के प्रोसेस सर्वर और ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पटवारियों के वर्तमान दर 300 रुपये प्रति माह में संशोधन कर 1000 रुपये प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा. यात्रा भत्ता की अन्य शर्तें एवं नियम पहले जैसी ही रहेंगी।

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