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बिजनेस

सीआईएसएसआईएल रिटेल केरल में 30,000 रोजगार पैदा करेगी

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तिरुवनंतपुरम,सीआईएसएसआईएल रिटेल मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड, सुपर स्टोर,बहुराष्ट्रीय कंपनियों

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तिरुवनंतपुरम | सीआईएसएसआईएल रिटेल मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड केरल में 1,000 सुपर स्टोर खोलेगी। कंपनी का लक्ष्य हर ग्राम परिषद में एक सुपर स्टोर को खोलना है। इससे 30,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कंपनी ने रविवार को यहां इसकी जानकारी दी। इन सुपर स्टोरों का नाम एन्टे कडा रखा गया है, जिसका हिंदी अर्थ है मेरी दुकान। इस योजना का लक्ष्य केरला में खुदरा क्रांति लाना है ताकि स्थानीय विनिर्मित और परंपरागत उत्पादों को किफायती दाम पर बेचा जा सके।

सीआईएसएसआईएल के निदेशक बी.सहर्ष ने संवाददाताओं को बताया, “सीआईएसएसआईएल अगस्त 2015 तक केरल के प्रत्येक ग्राम परिषद में छोटे स्मार्ट सुपरस्टोरों की स्थापना करेगी।” उन्होंने कहा, “हम प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया अभियान के साथ इस परियोजना को जोड़ना चाहते हैं ताकि स्थानीय निर्माताओं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के तेज खपत उपभोक्ता सामान (एफएमसीजी) के समान ही अपने उत्पादों की बिक्री करने का अवसर मिले।” सीआईएसएसआईएल के निदेशक राजू पालिकरा ने कहा, “हमने राज्य में 10,000 स्थानीय निर्माताओं और वितरकों की सूची तैयार की है।”

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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