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जॉन ने वीडियो में पिता का महत्व बताया

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मुंबई | बॉलीवुड अभिनेता-फिल्म निर्माता जॉन अब्राहम ने फादर्स डे की एक विशेष वीडियो में अपनी जिंदगी में पिता का महत्व बताया। उन्होंने प्रशंसकों से यह बताने के लिए कहा है कि उनका अपने पिता से कैसे एक खास रिश्ता है। यह वीडियो फादर्स डे के लिए जानी वॉकर ब्लू लेबल के विज्ञापन का हिस्सा है। फादर्स डे 21 जून को है।

जॉनी वॉकर ब्लू लेबल का ‘डेटविदडैड’ विज्ञापन दर्शकों को अपने पिता के साथ एक यादगार अनुभव साझा करने का मौका देता है। जॉन अभिनीत इस विज्ञापन का आधार वाक्य एक आसान से सवाल हैं और वह सवाल यह है कि पिता के साथ आपकी सर्वाधिक यादगार कहानी क्या है। जॉन ने अपने पिता से जुड़ी कुछ निजी एवं सुखद यादें साझा कीं।

‘डेटविदडैड’ अभियान का हिस्सा बनने से उत्साहित जॉन ने एक बयान में कहा, “जो लोग अपने पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्हें एक विरला मौका देने का विचार बहुत प्रेरणादायक एवं अपनत्व भरा है। मेरे पिता प्रेरणा का अनवरत स्रोत रहे हैं और पूरी जिंदगी मेरा समर्थन किया। मेरे लिए यह उन्हें यह बताने का उचित मौका है कि वह मेरे लिए क्या मायने रखते हैं।”

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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