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बिजनेस

ताईवानी कंपनी ग्रेटर नोएडा में 20 करोड़ डॉलर निवेश करेगी

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लखनऊ | ताईवान इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन (टीईईएमए) ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में 20 करोड़ डॉलर निवेश कर सकती है। यह जानकारी बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने दी। टीईईएमए अध्यक्ष फ्रांसिस साई के नेतृत्व में संगठन के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन से मुलाकात कर राज्य में निवेश की इच्छा जताई।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्य जॉन को, जॉन लिन, डिंगो कू, गैरी लियु, जीजे ली और संजय सोनी ने राज्य के अधिकारियों से कहा कि वे राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन से प्रभावित हैं और उसका लाभ उठाना चाहते हैं। ये सदस्य डी-लिंक, सीटीसीआई कॉरपोरेशन और विंस्टन कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों से संबंधित हैं। सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का वादा करते हुए रंजन ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि प्रोत्साहन राज्य की अवसंरचना और औद्योगिक निवेश नीति और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति के तहत दिया जा रहा है और उन्हें यह सुविधा दी जाएगी।

उन्होंने टीईईएमए सदस्यों से औपचारिक प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया। फ्रांसिस साई ने अधिकारियों से कहा कि ताईवान की कंपनियां ग्रेटर नोएडा में एक इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करना चाहती हैं। साई ने कहा, “ताईवानी कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लाने के इस कदम से ग्रेटर नोएडा और नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।”

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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