Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

यूपी : ट्रक ने 8 को रौंदा, 2 की मौत

Published

on

Loading

लखनऊ/गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में मंगलवार को सड़क किनारे दौड़ लगाते आठ युवकों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। इनमें से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने बताया कि चौरी चौरा क्षेत्र में आठ युवक सेना में भर्ती की तैयारी के लिए सड़क के किनारे दौड़ लगा रहे थे। इस बीच गोरखपुर रोड पर पीछे से आ रही ट्रक ने इन सभी को जोरदार टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से अजय राज तथा महावीर पासवान की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि पवन, बिजेंद्र, गौरव यादव, विकास व राममिलन पाल गंभीर रूप से घायल हैं। इनका गोरखपुर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ट्रक चालक घटना के बाद फरार होने में सफल हो गया।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

Published

on

Loading

लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

Continue Reading

Trending