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मुख्य समाचार

योगेंद्र यादव रिहा, पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप

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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव को रिहा कर दिया है। यादव ने हिरासत के दौरान दिल्ली पुलिस पर दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया है।

योगेंद्र यादव को दिल्ली पुलिस ने सोमवार देर रात जंतर-मंतर से हिरासत में ले लिया था। उस वक्त योगेंद्र यादव जंतर-मंतर पर किसानों के अधिकारों के लिए हल सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और स्वराज अभियान के संस्थापक सदस्य योगेंद्र यादव को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार दोपहर रिहा कर दिया। इस दौरन संसद मार्ग थाने में बंद योगेंद्र यादव से जब आप नेता संजय सिंह मिलने पहुंचे तो यादव के समर्थकों ने उन्हें धक्का देकर भगा दिया।

योगेंद्र ने एक तस्वीर के साथ ट्वीट कर आरोप लगाया कि हिरासत के दौरान पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि थाना इंचार्ज ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। पूरा देश देख रहा है कि मुझे कैसे खींचा और ढकेला गया, जब हम किसानेां के लिए लड़ रहे थे। पुलिस तानाशाही रवैया अपना रही है। यह सही नहीं है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने पूर्व सहयोगी योगेंद्र यादव के साथ पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की निंदा की है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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