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गृह मंत्रालय सीएनजी घोटाले की जांच को ‘अवैध’ नहीं कह सकता : सिसोदिया

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नई दिल्ली| केंद्रीय गृहमंत्रालय को कथित सीएनजी फिटनेस घोटाले में दिल्ली सरकार की जांच को ‘अवैध’ करार देने का अधिकार नहीं है। यह बात बुधवार को दिल्ली सरकार ने कही है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने करोड़ों रुपये के इस कथित घोटाले की जांच को लेकर उपराज्यपाल नजीब जंग के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार न तो गृहमंत्रालय का ‘अधीनस्थ विभाग’ है और न ही इसके प्रति ‘जवाबदेह’ है।)

सिसोदिया ने पत्र में लिखा, “संविधान के तहत गृहमंत्रालय के पास दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के किसी भी आदेश को निर्थक घोषित करने का अधिकार नहीं है।”

उन्होंने लिखा, “जीएनसीटीडी के किसी भी आदेश को निर्थक और अमान्य करार देने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिक को है।”

सिसोदिया ने पत्र में कहा है, “गृह मंत्रालय न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करता दिख रहा है।”

सीएनजी फिटनेस घोटाला 2012 में सामने आया था। भ्रष्टाचार निरोधी शाखा(एसीबी) की जांच में खुलासा हुआ था कि दिल्ली सरकार को बुराड़ी स्थित परिवहन प्राधिकरण कार्यालय में सीएनजी वाहनों की जांच एवं प्रमाणन के संचालन का ठेका ईएसपी यूएस के बजाय ईएसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिए जाने में हुई कथित अनियमितता के कारण 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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