Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

गौरी ने किया वैश्विक ऑडियो ब्रांड के साथ करार

Published

on

Loading

मुंबई। शाहरुख खान की पत्नी गौरी, जो खुद एक इंटीरियर डिजाइनर हैं अंतर्राष्ट्रीय ऑडियो ब्रांड ‘स्टेनवे लिंगडोर्फ’ के साथ मिलकर काम करने वाली हैं। इस प्रतिष्ठित ब्रांड के साथ करार करके गौरी बेहद खुश हैं।

गौरी मानती हैं कि ‘स्टेनवे’ आडियो-वीडियो प्रोद्यौगिकी में सर्वोत्कृष्ट है और उनका साथ उनके घर और कार्यालयों को खूबसूरत बनाने के काम को नई धार देगा। गौरी ने कहा, “मैं ‘स्टेनवे लिंगडॉर्फ’ के साथ अपने गठजोड़ से खुश हूं। अपने काम की शुरुआत के साथ ही मेरी कोशिश रही है कि मैं ऐसे विशिष्ट डिजाइन्स रखूं, जो सबसे अलग हों।”

उत्कृष्ट डिजाइन्स और कुशल प्रोद्यौगिकी के मेल के साथ उच्च श्रेणी के डिजिटल सांउड सिस्टम बनाने वाली डेनमार्क की कंपनी ‘स्टेनवे’ ने वर्ष के शुरू में दिल्ली में अपना शोरूम खोला था। इस करार के बाद अब इच्छुक उपभोक्ता बांद्रा स्थित गौरी के इंटीरियर डिजाइनिंग स्टूडियो में ‘स्टेनवे लिंगडोर्फ’ की (एस) श्रंखला के साउंड सिस्टम का डेमो ले सकते हैं।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending