मुख्य समाचार
‘बीफ’ मुद्दे को उकसाने वाला हिंदू सेना का प्रमुख हिरासत में
नई दिल्ली। हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता को पुलिस ने बुधवार को हिरासत में ले लिया। गुप्ता ने केरल भवन में गोमांस परोसे जाने की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुप्ता को पूछताछ के लिए संसद मार्ग थाना ले जाया गया है।
अधिकारी ने कहा, “गुप्ता पर कई मामलों की वजह से हमारी नजर थी।” उस पर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और वकील प्रशांत भूषण पर हमला करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस आयुक्त बी.एस.बस्सी ने कहा, “हम उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत कार्रवाई करने की सोच रहे हैं।” यह धारा उस पर लगाई जाती है जिस पर एक लोकसेवक को किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कानूनसम्मत तरीके से कार्रवाई करने के लिए झूठी सूचना देने का आरोप होता है।
गुप्ता ने सोमवार को पुलिस को केरल भवन में ‘बीफ’ परोसे जाने के बारे में सूचना दी थी। बीफ से उसका आशय गोमांस से था। इसके बाद पुलिस ने केरल भवन पर छापा मारा था। पुलिस की इस कार्रवाई की चौतरफा आलोचना हुई, क्योंकि केरल भवन की कैंटीन में जो ‘बीफ’ परोसा जाता है वह भैंस का मांस है।
केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर छापा मारने वाले पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया था। इधर, केरल भवन के एक अधिकारी ने कहा, “हम आज से ‘काराबीफ’ (भैंस का मांस) परोसना शुरू कर रहे हैं।” मंगलवार को विवाद के बाद इसे परोसा जाना रोक दिया गया था।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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