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प्रादेशिक

“ऑड-इवन” फॉर्मूले पर रोक के लिए याचिका दायर, बुधवार को होगी सुनवाई

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय बुधवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली सरकार के उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिसके तहत सम-विषम नंबर वाले निजी वाहनों को अलग-अलग दिन चलाने का निर्णय लिया गया है।

अधिवक्ता आर.के. कपूर ने न्यायमूर्ति बी.डी. अहमद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की खंडपीठ के समक्ष कहा कि सम-विषम नंबर वाले वाहन चलाने का निर्णय सभी कारकों पर समुचित विचार किए बिना लिया गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए अगले साल पहली जनवरी से सम-विषम नंबर वाले निजी वाहनों को अलग-अलग दिन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय कुछ दिनों के लिए किया गया है और बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी।

IANS News

सीएम नायब सिंह सैनी ने देखी ‘द साबरमती रिपोर्ट’, हरियाणा में हुई टैक्स फ्री

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चंडीगढ़। गोधरा कांड पर बनी ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म को हरियाणा में टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार रात आईटी पार्क में स्थित डीटी मॉल में ‘द साबरमती रिपोर्ट‘ फिल्म को देखा।

फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने ‘द साबरमती रिपोर्ट‘ फिल्म को हरियाणा में टैक्स फ्री करने की घोषणा की। फिल्म देखने वालों में कई कैबिनेट मंत्री व विधायक भी शामिल थे।

फिल्म देखने के बाद सीएम सैनी ने कहा-यह फिल्म 27 फरवरी 2002 को गोधरा (गुजरात) में हुए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की घटना पर आधारित है। इसमें घटना की सच्चाई को दिखाया गया है।

फिल्म निर्माता में इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशीलता और गरिमा के साथ बनाई है। इसके साथ ही उन घटनाक्रम की सच्चाई को भी दिखाया है जिससे पूरा देश अनभिज्ञ था। इस फिल्म के माध्यम से 59 निर्दोष पीड़ितों को भी अपनी बात कहने का मौका मिला है।

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