बिजनेस
टोयोटा वियतनाम ने बाजार से कारें वापस मंगाई
हनोई। टोयोटा वियतनाम ने वाहनों के पावर विंडो मास्टर स्विच की जांच, मरम्मत और बदलाव के लिए बाजार से 19,616 वाहन वापस मंगाने की घोषणा की है।
कंपनी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम व्यापक स्तर पर सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है। इसके तहत दुनियाभर से विभिन्न मॉडल के लगभग 20 लाख वाहनों को वापस मंगाने की घोषणा की। वियतनाम में जिन वाहनों को बाजार से वापस बुलाने की घोषणा की है, उनमें कोरोला, वियस और यारिस सहित अन्य मॉडल की कारें शामिल हैं।
वाहनों में लगे पावर विंडो मास्ट स्विच का उत्पादन संभवत: अपर्याप्त लुब्रकन्ट ग्रीस के साथ किया गया।
यदि कुछ चुनिंदा स्थितियों में मास्टर स्विच पर पर्याप्त ग्रीस नहीं लगाया जाता तो इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे स्विच बोर्ड पिघल सकता है।
टोयोटा की वेबसाइट के मुताबिक, स्विच के गर्म होकर पिघलने से आग भी लग सकती है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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