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प्रादेशिक

मप्र : बगैर हेलमेट वाले दुपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं

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helmet-shatabdi-mishra_c460add4-c81c-11e5-a1d8-82aab0d3e6ebभोपाल| मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंप से अब उन्हीं दुपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल मिलेगा, जो हेलमेट लगाते हैं। यह व्यवस्था बुधवार से लागू की गई है। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने मंगलवार को सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा कि बिना हेलमेट वाले दुपहिया वाहन-चालकों को पेट्रोल पंप से पेट्रोल न दिया जाए।

विभाग ने अपने निर्देश में कहा कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। पूर्व में भी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए थे, लेकिन जनहित याचिकाओं के जरिये इस पर स्थगन लिया गया था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ (इंदौर) ने इन पर विचार करते हुए सभी याचिका को हाल में रद्द कर दिया।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ (इंदौर) द्वारा याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद नागरिक आपूर्ति विभाग ने हेलमेट पहनने वाले दुपहिया वाहन चालकों को ही पेट्रोल देने के निर्देश दिए हैं।

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