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बिजनेस

ऑस्ट्रेलिया ने देश का सबसे बड़ा डेयरी फार्म बेचने की अनुमति दी

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ऑस्ट्रेलिया ने देश का सबसे बड़ा डेयरी फार्म बेचने की अनुमति दी

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ऑस्ट्रेलिया ने देश का सबसे बड़ा डेयरी फार्म बेचने की अनुमति दी

मेलबॉर्न। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने देश की सबसे बड़ी डेयरी फार्मिग कंपनी चीन के अरबपति लू जियांगफेंग को बेचने की स्वीकृति दे दी है। वैन डीमेन्स लैंड (वीडीएल) के अमेरिका टासमानिया राज्य में कई डेयरी फार्म हैं। मंगलवार देर शाम ऑस्ट्रेलिया के कोषाध्यक्ष स्कॉट मॉरिसन ने इस डील को हरी झंडी दे दी।

20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की यह डील ऑस्ट्रेलिया के विदेशी निवेश समीक्षा बोर्ड के पुनर्विचार का विषय रही है।

डेयरी फार्मिग कंपनी बेचने की घोषणा के बाद सीनेटर एरिक एबेट्ज ने कहा कि यह फैसला दिखाता है कि टासमानिया ‘व्यापार के लिए तैयार’ है और कोषाध्यक्ष मॉरिसन द्वारा लगाई गईं शर्ते आने वाले वर्षो में उद्योग की हिफाजत करेंगी।

एरिक ने बुधवार को एक बयान में कहा, “इस स्वीकृति से टासमानिया में अतिरिक्त 95 नौकरियों का सृजन होगा और साथ ही वीडीएल में 7.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का निवेश देखने को मिलेगा।”

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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