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बिजनेस

चीन में घरों की कीमतों में उछाल जारी

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चीन में घरों की कीमतों में उछाल जारी

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चीन में घरों की कीमतों में उछाल जारी

बीजिंग। चीन के आवास बाजार की कीमतों में जनवरी महीने में भी वृद्धि का रुझान बना हुआ है। बीजिंग के सर्वेक्षित प्रमुख शहरों में से आधे से अधिक में नए घरों की कीमतों में वृद्धि देखी गई है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय ब्यूरो (एनबीएस) ने शुक्रवार को बताया कि जनवरी में सर्वेक्षित 70 बड़े और मध्यमाकार के शहरों में महीने के आधार पर 38 शहरों में नए घरों की कीमतों में उछाल रहा है, जबकि पिछले महीने 39 शहरों में कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई थी।

एनबीएस आंकड़ों के मुताबिक, माह दर माह आधार पर 24 शहरों में गिरावट देखी गई है, जबकि दिसंबर में 27 शहरों में नए घरों की कीमतों में गिरावट देखी गई।

वार्षिक स्तर पर 25 शहरों में नए घरों की कीमतों में वृद्धि और 45 में गिरावट दर्ज की गई।

बीजिंग के दक्षिणी शहर शेन्झेन में वार्षिक आधार पर नए घरों की कीमतों में 52.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो कई अन्य प्रमुख शहरों में सर्वाधिक है। इसके बाद शंघाई में 21.4 प्रतिशत और बीजिंग में बीजिंग में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

दूसरी तरफ, गुआंग्डोंग प्रांत के झानजियांग में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई। इसमें वार्षिक आधार पर नए घरों की कीमतें 4.9 प्रतिशत घटी है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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