प्रादेशिक
अलवर मॉब लिंचिंग: रकबर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, ‘इन वजहों’ से हुई मौत
अलवर: राजस्थान के अलवर जिले में गौ तस्करी के संदेह में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार दिये गए रकबर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में रकबर के एक हाथ और एक पैर की हड्डी टूटी हुई थी। और उसके शरीर पर 12 जगह चोट के निशान भी मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रकबर को अंदरूनी चोट भी आईं थी, जिस वजह से वह सदमे में चला गया था और उसकी मौत हो गई थी।
दरअसल, गौ तस्करी के शक में रकबर और असलम की भीड़ ने पिटाई कर दी थी। असलम भाग निकला, लेकिन रकबर पिटता रहा। पुलिस मौक़े पर पहुंची, लेकिन रकबर को अस्पताल ले जाने की जगह ढाई घंटे से ज़्यादा समय तक यहां-वहां घुमाती रही, फिर थाने ले गई। उसे तुरंत अस्पताल न ले जाकर पहले गाय के लिए गाड़ी का इंतज़ाम करने में लगी रही।
यही नहीं रास्ते में गाड़ी रोक कर चाय पी और फिर अस्पताल ले जाने की जगह थाने ले गई। जब पुलिस रकबर को लेकर अस्पताल पहुंची तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस बीच पुलिस थाने में रकबर के साथ क्या हुआ इस पर पर्दा अभी नहीं उठा है, लेकिन अब आरोप लग रहा है कि थाने में जो हुआ उसकी वजह से रकबर की जान गई।
इस मामले में पुलिस की गलती भी सामने आई है, जिसके बाद 4 पुलिसवालों पर कार्रवाई भी की गई है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गलती सामने आने के बाद एएसआई मोहन सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं, कॉन्स्टेबल सुरेंद्र सिंह,विजय सिंह और ड्राइवर हरेंद्रर सिंह से भी घटना के बारे में पूछताछ की गई। डीजी द्वारा भी घटना में पुलिस की लापरवाही की बात को स्वीकारा गया।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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