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होली के बाद इतने दिनों तक बंद रहेंगे बैंक, 19 मार्च से पहले निपटा लें सारे काम

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नई दिल्ली। 21 मार्च को पूरे देश में होली मनाई जाएगी, लेकिन अगर होली से पहले आपको बैंक में कोई काम है तो उसे 19 मार्च से पहले निपटा लें नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।

ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि होली के बाद बैंक सीधे 24 मार्च को खुलेंगे। आपको बता दें कि बैंक हॉलिडे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं।

पूरे देश में बैंक सिर्फ राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन ही बंद रहते हैं। आइए जानते हैं होली पर किस दिन किस राज्य में बैंक हॉलिडे रहने वाला है।

20 मार्च (बुधवार) को होली के कारण देहरादून, कानपुर, लखनऊ और रांची में छुट्टी रहेगी। 21 मार्च गुरुवार के दिन अधिकतर राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

इस दिन रंग खेला जाता है। 22 मार्च शुक्रवार को बिहार डे है, इस कारण बिहार में इस दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी। 23 मार्च को चौथा शनिवार और 24 मार्च को रविवार है। इसलिए 21 से लेकर 24 मार्च तक बैंक बंद रहेंगे।

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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