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प्रादेशिक

बिहार: केके पाठक ने छोड़ा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद, सरकार को भेजा इस्तीफा

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KK Pathak Resigns

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पटना। बिहार शिक्षा विभाग के बहुचर्चित अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने त्याग दे दिया है। उन्होंने सरकार को अपना इस्तीफा भेज दिया है। उनका इस्तीफा भी सामने आया है। जिसमें उन्होंने लिखा, मैं केके पाठक अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार के पद का प्रभार स्वत: परित्याग करता हूं।

बता दें कि बीते कुछ समय से केके पाठक काफी चर्चा में थे। शिक्षकों में भी उनको लेकर खौफ देखने को मिल रहा था। वहीं, विपक्ष भी लगातार उन पर आरोप लगा रहा था। बीजेपी नेताओं ने तो केके पाठक पर तानाशाही रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया था। राजद और जदयू के एमएलसी भी केके पाठक के खिलाफ राज्यपाल के पास गए थे।

कौन हैं केके पाठक ?

केके पाठक 1990 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं।
उन्होंने शुरुआती पढ़ाई यूपी से की थी। 1990 में उन्हें कटिहार में पहली पोस्टिंग मिली।
1996 में पहली बार केके पाठक पहली बार डीएम बने थे।
2015 में आबकारी नीति लागू करने में केके पाठक का अहम योगदान रहा।
केके पाठक को जून 2023 में मद्य निषेध विभाग से हटाकर बिहार शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया।
केके पाठक बचपन से पढ़ाई में मेधावी थे।
केके पाठक ने अर्थशास्त्र से स्नातक कर रखा है।
इसके बाद उन्होंने अर्थशास्त्र से ही एम. फिल किया।
केके पाठक की यूपीएससी में रैंक टॉप 40 में थी।
1990 में केके पाठक की पहली पोस्टिंग कटिहार में हुई थी।

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बिहार

बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी पर लगी रोक, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान

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पटना। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी को स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला पटना हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद लिया। दरअसल, एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मंगलवार यानी आज ही टीचर्स की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी पर स्टे लगा दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पॉलिसी को स्थगित करने का फैसला किया।

शिक्षा मंत्री ने कही ये बात

बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार तबादला नीति में संशोधन कर सकती है। जरुरत पड़ी तो नई दबादला नीति भी लेकर सरकार आएगी।

मंत्री बोले- शिक्षकों के हित में होगी पॉलिसी

मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार के इस फैसले का पटना हाई कोर्ट के आदेश से कोई संबंध नहीं है। सरकार ने सोमवार को ही शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को स्थगित करने का फैसला किया था। सुनील कुमार ने यह भी कहा कि आगे जो भी नीति लाई जाएगी वह टीचरों की हित में होगी। मौजूदा पॉलिसी में कई व्यवहासिक दिक्कतें हैं, जिसे जल्द ही दूर किया जाएगा।

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