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झारखण्ड

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी को HC से मिली बड़ी जीत, इस मामले में आया बड़ा फैसला

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रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में रजिस्टर्ड सेल डीड रद्द करने का अधिकार उपायुक्तों से छीन लिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सेल डीड के निबंधित हो जाने के बाद उसे सिविल कोर्ट ही रद्द कर सकता है।

इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2016 में जारी किए गए उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत सेल डीड रद करने और प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार उपायुक्तों को दिया गया था।

सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी को मिली जीत

इसी मामले में आनलाइन इंटरटेनमेंट प्रा.लि. की निदेशक और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की भी देवघर में स्थित जमीन की सेल डीड रद्द हुई थी, जिसे उन्होंने अदालत में चुनौती दी थी। याचिका में अनामिका गौतम ने कहा था कि देवघर उपायुक्त ने श्यामगंज मौजा, देवघर की उनकी जमीन की सेल डीड रद्द कर दी है।

अदालत ने क्या कहा?

न्यायलय ने कहा कि यह आदेश कानून सम्मत नहीं है। पूर्व में इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया। उपायुक्तों के सेल डीड रद्द करने के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी समेत 33 लोगों ने याचिका दाखिल की थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सेल डीड रद्द करने के मामले में उपायुक्त के निर्देश पर दर्ज सभी प्राथमिकी भी रद हो जाएगी। अदालत कहा है कि यदि फर्जीवाड़ा कर जमीन की खरीद- बिक्री और उसके दस्तावेजों का निबंधन कराया जाता है तो उसे रद करने का अधिकार उपायुक्तों को दिया जाना कानूनसम्मत नहीं है।

सिविल कोर्ट में दाखिल करनी होगी याचिका

HC ने कहा यदि किसी को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है और सेल डीड रद्द होनी चाहिए, तो उसे सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल करनी होगी। बता दें कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2016 में एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें फर्जीवाड़ा कर जमीन का स्थानांतरण की शिकायत के बाद उपायुक्त को सेल डीड रद्द करने का अधिकार दिया गया था।

उपायुक्तों को प्राथमिकी दर्ज करने का भी अधिकार मिला था। इसके बाद कई जिलों के उपायुक्त ने सेल डीड रद्द कर दी थी और प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। जमीन के रजिस्टर्ड सेल डीड को रद करने का अधिकार उपायुक्त के पास नहीं है। राजनीति से प्रेरित होकर उनके मामले में कार्यवाही की गई है। डीड रद का अधिकार सिविल कोर्ट के पास है। इसी तरह के आरोप अन्य याचिकाओं में भी लगाए गए थे।

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झारखण्ड

खुशखबरी, क्रिसमस से पहले मंईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपये भेजेगी झारखंड सरकार

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रांची। झारखंड सरकार क्रिसमस के पहले मंईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपये भेजेगी। राज्य सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है।

समाज कल्याण विभाग की मानें तो 22 या 23 दिसंबर को मंईयां सम्मान योजना की बढ़ी हुई राशि महिलाओं के खाते में आएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी अनुमति दे दी है। बता दें चुनाव से पहले हेमंत सरकार ने आखिरी कैबिनेट की बैठक में योजना की राशि को 1000 से बढ़ा कर 2500 रुपये कर दी थी और यह पहली बार होगा जब महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आएंगे। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब हेमंत सरकार इस पर अमल कर रही है।

झारखंड सरकार न सिर्फ पैसे देगी बल्कि उनके खाते में पैसे चले गए हैं इसकी जानकारी भी उनतक पहुंचाएगी। सरकार ने इसके लिए 1.5 करोड़ एसएसएस की खरीद एजेंसी से की है.। महिलाओं के खाते में पैसे भेजने के बाद उन्हें फोन में मैसेज कर इसकी जानकारी दी जाएगी।

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