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चलती ट्रेन में बहन के साथ हुई छेड़छाड़, तिलमिलाए भाई ने रेलमंत्री को किया ऐसा ट्वीट, तुरंत लेना पड़ा एक्शन

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ट्रेन में लड़की से छेड़छाड़ करने की कुछ युवकों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। दरअसल, विशाखापट्टनम से नई दिल्ली जा रही गाड़ी संख्या 22415 सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक युवती भोपाल से नई दिल्ली का सफर तय कर रही थी। इसी दौरान ट्रेन के 3 एसी कोच में 5-6 युवक शराब के नशे में पहुंचे और उस युवती के साथ छेड़छाड़ करने लगे।
इसी बीच युवती के भाई ने रेलमंत्री से मदद की गुहार लगाई। युवती के भाई ने रेलमंत्री को ट्वीट करके कहा कि ‘सर आपकी मदद की जरूरत है, मेरी बहन ट्रेन नंबर 22415 में सफर कर रही है। उसकी बर्थ पर छह लोग ड्रिंक कर रहे हैं और उससे छेड़छाड़ रहे हैं। मैं रांची में हूं और हेल्पलेस हूं। कृपया मेरी मदद कीजिये।
ट्वीट देखने के बाद रेलमंत्री पियूष गोयल ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और अपने ट्विटर हैंडल से एसपी जीआरपी आगरा को तत्काल निर्देशित किया। साथ ही युवक को भी ट्वीट कर बताया गया कि, ‘आप निश्चिंत रहें। आपकी मदद के लिए निरीक्षक जीआरपी आगरा कैंट 9454404418 को निर्देशित कर दिया गया है।’
निर्देश मिलते ही जीआरपी हरकत में आ गई और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर कोच में जाकर शराबियों को पकड़ लिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एसपी जीआरपी आगरा की तरफ से ट्वीट कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात बताई गई।
बताया जा रहा है कि रेलवे पुलिस ने जिन युवकों को पकड़ा है उनमें से एक युवक 71 रेजिमेंट झांसी में तैनात है। कैंट पुलिस ने आरोपी को सेना पुलिस के हवाले कर दिया है।
रिपोर्ट-मानसी शुक्ला 

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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