बिजनेस
शेयर बाजार : तिमाही परिणामों पर रहेगी नजर
मुंबई| देश के शेयर बाजार में अगले सप्ताह निवेशकों की नजर 2015-16 की चौथी तिमाही के लिए कंपनी के परिणामों पर रहेगी। मंगलवार (19 अप्रैल) को महावीर जयंती के अवसर पर बाजार बंद रहेगा। इस दौरान शेयर बाजारों में निवेशकों की नजर वैश्विक बाजारों के रुझानों, प्रमुख आंकड़े, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) और घरेलू संस्थागत निवेश (डीआईआई) के आंकड़ों तथा डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल व तेल कीमतों पर भी बनी रहेगी। वित्तवर्ष 2015-16 की चौथी तिमाही के लिए कंपनियों का परिणाम जारी करने का दौर शुरू हो चुका है, जो अगले महीने के दूसरे सप्ताह तक जारी रहेगा।
सोमवार को टीसीएस, मंगलवार को क्रिसिल, बुधवार को विप्रो, गुरुवार को इंडसइंड बैंक और शुक्रवार को एचडीएफसी बैंक अपने परिणाम घोषित करेगी। सोमवार (18 अप्रैल) को सरकार मार्च महीने के लिए थोक महंगाई दर के आंकड़े जारी करेगी। फरवरी में थोक महंगाई दर नकारात्मक 0.91 फीसदी रही, जो जनवरी में 0.9 फीसदी थी। गुरुवार (21 अप्रैल) को यूरोपीय केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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