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प्रादेशिक

मध्य प्रदेश में जांच के लिए सीबीआई को लेनी होगी लिखित अनुमति, राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

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भोपाल। मध्य प्रदेश में अब सीबीआई को जांच से पहले राज्य सरकार की लिखित अनुमति लेनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीबीआई को एमपी में किसी अफसर, कर्मचारी के खिलाफ कोई जांच करनी है तो उसे राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत होगी। इतना ही नहीं, एमपी के किसी मंत्री या विधायक की जांच के लिए भी मंजूरी लेनी होगी। अब तक कई राज्यों ने सीबीआई की एंट्री पर अपने यहां बैन लगा रखा है। अब तक जांच के लिए जिन राज्यों में लिखित अनुमति लेनी पड़ती थी, वहां विपक्षी पार्टी की सरकार है लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है।

नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है। अन्य अपराधों के लिए राज्य द्वारा दी गई कोई भी पूर्व सामान्य सहमति और केस-दर-केस अनुमति वैध रहेगी। इस अधिसूचना में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 3 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा गया है। राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियंत्रित लोक सेवकों से संबंधित मामलों में ऐसी कोई जांच नहीं की जाएगी। जिसका आसान शब्दों में अर्थ है कि बिना एमपी सरकार के परमिशन के सीबीआई किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी पर जांच नहीं कर सकेगी।

अक्टूबर 2012 में जांच के दौरान एमपी सरकार ने भारतीय सेवाओं में एमपी कैडर के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने से सीबीआई को रोक दिया था। राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि सीबीआई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से संबंधित मामलों की जांच करते समय एमपी सरकार की इजाजत जरूरी है।

सीबीआई एमपी कैडर के आईएएस, आईपीएस या भारतीय वन सेवा अधिकारियों के खिलाफ एमपी सरकार की सहमति के बिना जांच या जांच शुरू नहीं कर सकती है। 2018 में केंद्र ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन किया है। इसमें राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता थी। खास रूप से उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए निर्णयों या सिफारिशों के लिए। रिश्वतखोरी के लिए मौके पर गिरफ्तारी के लिए अपवाद बनाए गए हैं।

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अन्य राज्य

हेयर ड्रायर चालू करते ही ब्लास्ट, महिला का दोनों हाथ बुरी तरह घायल

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बागलकोट। कर्नाटक के बागलकोट जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक हेयर ड्रायर के धमाके में एक महिला के हाथों की हथेलियां और उंगलियां बुरी तरह से घायल हो गईं। यह हादसा इल्कल शहर में हुआ, जहां मृतक सैनिक की पत्नी ने अपने पड़ोसी का कूरियर पार्सल लिया था। जब महिला ने हेयर ड्रायर को चालू किया, तो वह धमाके से फट गया और महिला की दोनों हाथों की गंभीर चोटें आईं। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों को मजबूरी में उसके हाथ काटने पड़े।

हेयर ड्रायर में धमका, महिला की उड़ी उंगलियां

बता दें कि इस घटना के बाद महिला को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना 15 नवंबर की है, जिसकी जानकारी बुधवार को सामने आई। पुलिस सूत्रों ने कहा कि घायल महिला की पहचान 37 वर्षीय बसवराजेश्वरी यरनाल के रूप में हुई है, जो पूर्व सैन्यकर्मी पापन्ना यरनाल की पत्नी थी। जिनकी 2017 में जम्मू और कश्मीर में मौत हो गई थी। जांच अधिकारियों के मुताबिक, विस्फोट बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ था। हेयर ड्रायर जैसे उपकरणों का उपयोग करने के लिए 2 वॉट के विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता होती है। जिस स्विच में हेयर ड्रायर को डाला गया, तो उसकी क्षमता इतनी अधिक नहीं थी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। विस्फोट की आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी दौड़े और उन्होंने बसवराजेश्वरी की हथेलियां और उंगलियां कटी हुई पाईं। उन्हें तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि शशिकला ने दावा किया कि उन्होंने ऑनलाइन कोई उत्पाद नहीं मंगवाया था

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