बिजनेस
चीन में निवेश को बढ़ावा
बीजिंग| चीन सरकार ने जनवरी के अंत तक देश की प्रमुख परियोजनाओं में अपना निवेश बढ़ाकर 5,300 अरब युआन (818 अरब डॉलर) कर दिया है, जो पिछले साल के अंत की तुलना में 253.2 अरब युआन अधिक है। समाचार पत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’ ने विशेषज्ञों के हवाले से बताया कि संभावित जोखिमों के बावजूद यह निवेश अपरिहार्य है। यदि चीन अपनी औसत आर्थिक विकास दर को अगले पांच साल तक 6.5 प्रतिशत से अधिक रखना चाहता है।
राष्ट्रीय सांख्यिकीय ब्यूरो (एनबीएस) ने शनिवार को बताया कि चीन का अचल संपत्ति निवेश पिछले साल की समान अवधि की तुलना में जनवरी और फरवरी में 10.2 प्रतिशत बढ़कर 3800 अरब युआन हो गया है।
चीन सरकार का निवेश बढ़ाने का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब घट रहे निर्यात की वजह से आर्थिक विकास दर घटी है। चीन का निर्यात 2015 में 2.8 प्रतिशत घटा है।
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के मुताबिक, डॉलर के संदर्भ में फरवरी में निर्यात साल-दर-साल आधार पर 25.4 प्रतिशत कम दर्ज किया गया है।
चाइना मर्चेट्स बैंक के वरिष्ठ विश्लेषक लियू डोंगलियांग ने कहा कि चीन में 2015 में खपत बढ़ी है लेकिन इसमें हुई वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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