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बिजनेस

चीन का 2015 में समुद्री उत्पादन बढ़ा

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China's marine production increased in 2015

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China's marine production increased in 2015

बीजिंग। चीन की समुद्री अर्थव्यवस्था 2015 में 6,000 अरब युआन (989 अरब डॉलर) रही है, जो 2014 के मुकाबले सात प्रतिशत अधिक है। 

स्टेट ओसनिक एडमिनिस्ट्रेशन (एसओए) की रिपोर्ट के मुताबिक, यह राशि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 9.6 प्रतिशत है।

उत्तरी चीन के बोहाई सागर के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 36.2 प्रतिशत का कुल सकल उत्पादन रहा है, जबकि यांग्त्जे नदी डेल्टा की हिस्सेदारी 28.5 प्रतिशत रही है।

एसओए के उप प्रमुख फांग जियानमेंग ने कहा कि 2015 में पूर्ण समुद्री क्षेत्र की विकास दर स्थाई रही है। तटीय पर्यटन तेजी से बढ़ा है, जबकि शिपिंग क्षेत्र में मंदी बनी हुई है।

फांग ने कहा कि समुद्री कृषि का उत्पादन और गहरे समुद्र में मत्स्य पालन भी बढ़ा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, समुद्री उद्योग से करीब 3.59 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है।

समुद्री अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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