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बिजनेस

चीनी कंपनी को मिला फ्रांस में पवन ऊर्जा का ठेका

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चीनी कंपनी को मिला फ्रांस में पवन ऊर्जा का ठेका

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चीनी कंपनी को मिला फ्रांस में पवन ऊर्जा का ठेका

शेंझेन। चीन की अग्रणी परमाणु ऊर्जा कंपनी सीजीएन को फ्रांस में एक पवन ऊर्जा परियोना का ठेका मिला है। इसके लिए उसने फ्रांस की नवीन ऊर्जा कंपनी एलोफी के साथ साझेदारी की है। कंपनी के मुताबिक, सीजीएन यूरोपीयन एनर्जी और एलोफी ने 24 मेगावॉट की परियोजना का टेंडर हासिल किया है। यह परियोजना फ्रांसीसी क्षेत्र ब्रिटांग के ग्रोइक्स द्वीप के समुद्र क्षेत्र में शुरू की जाएगी।

फ्रांस प्रशासन ने भूमध्यसागरीय तट ग्रुइसान पर भी एक अन्य 24 मेगावॉट की पवन ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है, जिसका ठेका फ्रांस की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी कदरान ग्रुप को मिला है।दोनों परियोजनाओं में चार अस्थायी पवन टर्बाइन हैं।ये दोनों परियोजनाएं फ्रांस की पहली औद्योगिक पैमाने पर समुद्री पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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