छत्तीसगढ़
सीएम विष्णु देव साय ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मासिक भत्तों में किया संशोधन
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को नए साल का बड़ा तोहफा साय सरकार ने दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर कर्मचारियों के हित में नई पहल करते हुए सरकार ने कर्मचारियों के मासिक भत्तों में संशोधन किया है। इससे कर्मचारियों का कार्य प्रदर्शन बेहतर होगा। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है।
राज्य सरकार द्वारा संशोधित भत्ते के लिए राजस्व निरीक्षकों, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक), सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा के क्षेत्र सहायक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंड पंप तकनीशियनों के वर्तमान मासिक भत्ते के दर में संशोधन किया गया है।
सीएम साय के आदेश के बाद प्रदेश के कर्मचारियों का मासिक भत्ता दर 350 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा। इसी तरह जिला और तहसील स्तर के राजस्व विभाग के भृत्य एवं जमादार, वन विभाग और राजस्व विभाग के चेन मैन, न्यायिक एवं वाणिज्यक कर विभाग के प्रोसेस सर्वर और ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पटवारियों के वर्तमान दर 300 रुपये प्रति माह में संशोधन कर 1000 रुपये प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा. यात्रा भत्ता की अन्य शर्तें एवं नियम पहले जैसी ही रहेंगी।
छत्तीसगढ़
सीएम साय ने इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए किया आमंत्रित
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 की खूबियों को साझा करते हुए इसे निवेशकों के लिए बेहद अनुकूल बताया। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ सरकार को 15184 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए।
मुख्यमंत्री साय ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा, “छत्तीसगढ़ निवेश के लिए असीम संभावनाओं वाला राज्य है। हमारी नई औद्योगिक नीति उद्योगों को कर, भूमि, और बिजली में छूट के साथ-साथ सिंगल-विंडो क्लीयरेंस जैसी सुविधाएं देती है। यह नीति न केवल उद्योगों की स्थापना, बल्कि रोजगार सृजन पर भी जोर देती है।”
मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, खनन, और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। नई औद्योगिक नीति में विशेष सब्सिडी और प्रोत्साहन पैकेज शामिल हैं। डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से सभी स्वीकृतियां और लाइसेंस प्राप्त करना आसान हो गया है। उद्योग विभाग द्वारा सब्सिडी जारी करने के लिए अधिकतम 3 स्तर और अधिकतम 7 दिनों की समय सीमा सुनिश्चित की गई है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए, न्यूनतम सरकार की अवधारणा के तहत निजी औद्योगिक पार्क को 30 प्रतिशत सब्सिडी देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ, उद्योगों के लिए रेडी और विकसित प्लॉट आवेदन के 60 दिनों के भीतर सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने बताया हम यह सुनिश्चित कर रहे कि उद्योग स्थापना एवं संचालन में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो एवं यथासंभव सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा ऑनलाइन माध्यम से हो ताकि उद्योग हेतु आपको सरकार के पास आने की आवश्यकता ना हो।
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