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भारत में हर दिन तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में लगभग 10 हजार नए केस

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नई दिल्ली। भारत में हर दिन के साथ कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर बड़ा इजाफा देखने को मिला है।

ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के मामले लगभग 10 हजार पाए गए। जिसके बाद देश में कुल इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2 लाख 26 हजार 770 हो गई है।

कोरोना वायरस के कारण देश में पिछले 24 घंटे में 273 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ इस घातक बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 6,348 हो गई है। एक दिन में संक्रमण के सर्वाधिक 9,851 नए मामले सामने आए हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई है।

हर दिन तेजी से बढ़ते आंकड़ों के साथ भारत अब सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में चौथे नंबर पर आ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल 1 लाख 10 हजार 960 एक्टिव केस हैं जबकि 1 लाख 9 हजार 461 लोग ठीक हो चुके हैं।

 

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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