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कोरोना वायरस के मामले भारत में बढ़कर हुए 1 लाख के पार

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस  के मामले भारत में 1 लाख के पार चले गए हैं। जबकि देश में 3 हजार से ज्यादा लोग की कोविड-19 संक्रमण के चलते मौत हुई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा, “देश भर में कुल 1 लाख 1 हजार 137 लोग कोरोनावायरस संक्रमण से संक्रमित हुए है, जबकि महामारी के चलते 3 हजार 163 लोगों की मौत हुई है।”

मंत्रालय ने आगे कहा, “वर्तमान में कुल 58 हजार 802 लोग कोविड-19 संक्रमण से ग्रस्त हैं, जबकि उपचार के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए 39 हजार 173 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है।”

देश मे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अभी भी कोरोना मुक्त राज्य बने हुए हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीजो की संख्या मंगलवार सुबह तक 2 हजार 484 पहुंच गई। इनमें से 1 हजार 552 लोग को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया, जबकि संक्रमण के कारण यहां 50 मौतें हुईं।

असम में अब तक 107 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हुए। इनमें से दो की मौत हुई और 41 को डिस्चार्ज किया गया है। उधर, बिहार में मंगलवार सुबह तक 1 हजार 391 लोग इस वायरस की चपेट में आए, जिनमें से 9 की मौत हुई और 494 को डिस्चार्ज किया गया। चंडीगढ़ में 196 मामले सामने आए हैं, 54 को डिस्चार्ज किया गया और तीन की यहां मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 93 मामले सामने आए हैं, यहां 59 को डिस्चार्ज किया गया है। इस बीच दादर नगर हवेली में सिर्फ एक मामला सामने आया है।

राजधानी दिल्ली में आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार सुबह तक यहां 10 हजार 54 लोग वायरस से पीड़ित थे, जिनमें से कुल 4 हजार 485 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है और 168 लोगों की यहां मौत हुई है। उधर, गोवा में सिर्फ 38 मामले सामने आए हैं, इनमें से भी 7 को डिस्चार्ज किया जा चुका है।

गुजरात में यह आंकड़ा 11 हजार 745 पहुंच चुका है। राज्य में महामारी के चलते 694 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि उपचार के बाद 4 हजार 804 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है।

 

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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