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देश में कोरोना की रफ्तार की थमी रफ्तार, बीते 24 घंटे में आए महज इतने केस

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नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की लहर अब थमने लगी है। ताजा आंकड़ो के मुताबिक बीते 24 घंटे में 34,703 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,06,19,932 हो गई है।

जबकि 553 और मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,03,281 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या और घटकर 4,64,357 हो गई है और यह कुल संक्रमण का 1.52 प्रतिशत है, जबकि कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर सुधरकर 97.17 प्रतिशत हो गई है।

मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटे की अवधि में उपचाराधीन मामलों की संख्या 17,714 घटी है। आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए कुल 16,47,424 जांच की गईं जिसके बाद देश भर में कोविड-19 के लिए की गई जांचों का कुल आंकड़ा 42,14,24,881 हो गया है।

दैनिक संक्रमण दर 2.11 प्रतिशत दर्ज की गई। लगातार 15 दिनों से यह दर तीन प्रतिशत से कम बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, साप्ताहिक संक्रमण दर भी घटकर 2.4 प्रतिशत हो गई है।

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शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।

ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।

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