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मुख्य समाचार

डीडीसीए मामला : केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय का नोटिस

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डीडीसीए मामला, मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय का नोटिस, क्षतिपूर्ति के रूप में 10 करोड़ रुपये की मांग

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नई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप)के पांच अन्य नेताओं को वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से दर्ज कराए गए मानहानि के मामले में नोटिस जारी किया। न्यायालय ने केजरीवाल, कुमार विश्वास, राघव चड्ढा, संजय सिंह व दीपक वाजपेयी से अगले साल पांच फरवरी तक जवाब मांगा है। जेटली ने उन पर आप नेताओं द्वारा दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ(डीडीसीए)में हुए भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का आरोप लगाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में 10 करोड़ रुपये की मांग की है। जेटली ने इन सभी के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराया है। जेटली का कहना है कि आप नेताओं के बयान से उनकी छवि को ‘अपूरणीय क्षति’ पहुंची है। जेटली 2013 तक कुल 13 वर्ष के लिए डीडीसीए के अध्यक्ष रहे थे। केजरीवाल की मांग है कि डीडीसीए मामले की निष्पक्ष जांच के लिए जेटली को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें हटा देना चाहिए।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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