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आतंकवाद के लिए सहिष्णुता का पर्दाफाश होना जरूरी : विदेश सचिव
जयपुर| विदेश सचिव एस. जयशंकर ने बुधवार को कहा कि वैश्विक खतरा बन चुके आतंकवाद से निपटने के लिए यह जरूरी है कि उन तत्वों का पर्दाफाश किया जाए जो इसके प्रति सहिष्णुता दिखाते हैं। जयशंकर ने यह बात यहां आतंकवाद रोधी सम्मेलन में कही। सम्मेलन का आयोजन इंडिया फाउंडेशन ने जोधपुर स्थित सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय के सहयोग से किया। उन्होंने कहा, “हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर समग्र समझौते (सीसीआईटी) के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन, इससे पहले हम कई अंतरिम उपाय कर सकते हैं। इनमें से एक प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाना है। हमें आतंकवाद के मुजरिमों, इसके समर्थकों को बेपर्दा कर इन्हें शर्मिदा करना लगातार जारी रखना चाहिए। इस मुद्दे पर सहिष्णुता के दोहरे मानदंड का समान रूप से पर्दाफाश करना चाहिए।” जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद का विरोध भारतीय कूटनीति की प्राथमिक अनिवार्यता है। उन्होंने कहा, “खुफिया सहयोग और राष्ट्रीय क्षमताओं को बनाने के मामले में कूटनीति की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा सकता। हमने कई देशों से इन मामलों में व्यावहारिक सहयोग के लिए रिश्ते बनाए हैं।”
सीसीआईटी के बारे में उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में अंतर्राष्ट्रीय समझौते का विचार दो दशक पुराना है। लेकिन, अब जाकर इसे गंभीरता से लिया जा रहा है जब आतंक की यह बीमारी अधिक खतरनाक लगने लगी है। उन्होंने कहा कि सीसीआईटी में एक बेहद महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि इसमें ऐसी गैरकानूनी और जान बूझकर की गई हिंसात्मक गतिविधियों की सूची शामिल है जिसे सभी संबद्ध देशों को अपने घरेलू कानूनों में बतौर अपराध शामिल करना होगा। उन्होंने सीसीआईटी के इस प्रस्तावित प्रावधान के बारे में कहा, “सभी संबद्ध पक्षों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये आपराधिक कृत्य किसी भी राजनैतिक, दार्शनिक, वैचारिक, जातीय, नस्ली, धार्मिक और ऐसे ही अन्य आधारों पर जायज नहीं ठहराए जाएंगे। सभी संबद्ध पक्षों के लिए अनिवार्य होगा कि वे इन अपराधों को होने देने के लिए अपने यहां प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना नहीं होने देंगे।” उन्होंने कहा कि इसके तहत यह अनिवार्य होगा कि जिस क्षेत्र में अपराधी है, वहां की सरकार को बिना किसी देर के इस मामले को सक्षम प्राधिकारियों के सामने पेश कर मुकदमा चलाना होगा।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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