बिजनेस
GoAir का मानसून धमाका, 599 रुपए में करें हवाई सफर
नई दिल्ली : गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप भी कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके बड़े काम की है। विमानन कंपनी GoAir ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन मानसून ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के तहत एअर टिकट की शुरुआती कीमत 599 रुपए तय की गई है।
गौरतलब है कि अभी कंपनी 23 गंतव्य स्थानों के लिए फ्लाइट का संचालन करती है। इस ऑफर का लाभ आपको तभी मिल सकता है, जब आप 15 मई तक टिकट बुक करा लेते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आप इस टिकट पर एक जुलाई से 30 सितंबर के बीच ही यात्रा कर सकेंगे।
मानसून ऑफर के तहत अगर आप टिकट खरीदते हैं तो बता दें कि ये टिकट नॉन रिफंडेबल होगी। मतलब यह है कि आप टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आपके पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। यह ऑफर सभी चुनिंदा फेयर टाइप और सीमित सीट पर उपलब्ध होगा। इस ऑफर के तहत ग्रुप डिस्काउंट वैध नहीं होगा। साथ ही इसे किसी भी अन्य प्रमोशनल ऑफर्स के साथ जोड़ा नहीं जा सकेगा।
पिछले महीने कंपनी ने कहा था कि गर्मियों में वह 20 फीसदी तक ज्यादा उड़ानों को संचालित करेगी। हालांकि, कंपनी ने फिलहाल उन रूटों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है जिनपर यह 599 रुपए का ऑफर लागू होगा। इसका इंतजार बाकी रहेगा।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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