बिजनेस
जियो इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, खबर पढ़ने के बाद आ जाएगी चेहरे पर मुस्कान
नई दिल्ली। अगर आप जियो का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर पढ़कर आप ख़ुशी से झूम उठेंगे। इंटरनेट स्पीड के मामले में जियो ने अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियों आइडिया, एयरटेल और वोडाफोन को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही इंटरनेट स्पीड के मामले में जिओ नंबर वन टेलीकॉम कंपनी बन गई है।
टेलीकॉम रेगूलेटरी ट्राई के माईस्पीड पोर्टल के अनुसार अप्रैल में जियो की डाउनलोड स्पीड 19 एमबीपीएस रही। वहीं एयरटेल का एवरेज डाउनलोड स्पीड 9.3 एमबीपीएस रहा। जियो की ये स्पीड एयरटेल की स्पीड से लगभग दोगुनी है। इसके अलावा वोडाफोन और आइडिया की डाउनलोड स्पीड क्रमश : 6.8 एमबीपीएस और 6.5 एमबीपीएस रही है।
वहीं इस अवधि में आइडिया की अपलोड स्पीड सबसे अधिक यानी 6.3 एमबीपीएस रही. वहीं वोडाफोन की अपलोड स्पीड 5.2 एमबीपीएस , जियो की 4.8 एमबीपीएस और एयरटेल की 3.8 एमबीपीएस रही।
आम यूजर के लिए डाउनलोड स्पीड ज्यादा मायने रखती है। यूजर के वीडियो देखना, ब्राउजिंग जैसे़ काम में डाउनलोड स्पीड ही मायने रखती है। पिछले कई महीने से रिलायंस जियो इस लिस्ट में नंबर वन है वहीं एयरटेल उसकी कड़ी प्रतिद्वंदी है और दूसरे नंबर पर काबिज है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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