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प्रादेशिक

हरियाणा: किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलेगा 40 से 50 प्रतिशत अनुदान, पर लेनी होगी यह शपथ  

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Haryana Farmers will get 40 to 50 percent subsidy on agricultural equipment

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हिसार। हरियाणा में फसल अवशेष न जलाने की शपथ लेने पर किसानों को कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। कृषि यंत्रों को लेकर आवेदन करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने पोर्टल खोल दिया है। इस योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से जिलास्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा।

विभिन्न स्कीमों के तहत कृषि यंत्रों व मशीनों पर अनुदान के लिए योजना किसानों के लिए शुरू हो गई है। किसानों को www.agriharyana.gov.in पर आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिले में विभिन्न स्कीमों के तहत किसानों को इसका फायदा मिलेगा।

इन योजना के तहत 29 प्रकार के कृषि यंत्रों व मशीनों पर 40 से 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। पहले केवल करीब 5 मशीनों पर अनुदान मिलता था। योजना में ड्रॉ के माध्यम से किसानों का चयन होगा। चयनित किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

इन मशीनों पर मिलेगा अनुदान

विभिन्न प्रकार के 29 कृषि यंत्रों/मशीनों जैसे पावर विडर, मल्टी टूल बार, ट्रैक्टर चालित साईलेज पैकिंग मशीन, बैटरी व ट्रैक्टर चालित खाद छिड़काव यंत्र टूस्टर मालित जइग्रालिक प्रैस स्ट्रा बेलर एमबी पाऊ, समायजर, मल्टी कॉप बेड प्लास्टर, धान रोपाई मशीन, ट्रैक्टर चालित मशीन ग्रेन क्लीनर कम पेडर, ट्रैक्टर चालित रीपर, मिलेट मशीन, मक्का थ्रेसर (ट्रैक्टर चालित),

मक्का शेलर न्यूमेटिक प्लाट मशीन, ऑयल एक्सपेलर पैसे, शुगरकेन कटर मोबाइल कॉटन थ्रेडर (ट्रैक्टर चलित), लोडर/डोजर, काऊ डंक बैरिकट मशीन, पैड़ी मोबाईल ड्रायर लेजर लैंड लेवलर कॉटन सीड ड्रिल, ट्रेक्टर मउटिड स्प्रे पंप पर 40 से 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है।

इस शर्तों को पूरा करना होगा

किसानों द्वारा चालू रबी व खरीफ का मेरी फसल मेरा ब्योरा पर फसल पंजीकरण अनिवार्य है। किसान अधिकतम अलग-अलग दो प्रकार की मशीनी पर लाभ ले सकता है। एक परिवार पहचान पत्र पर केवल एक ही किसान लाभ ले सकता है। ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों व मशीनों के लिए किसान (आवेदक) के नाम की आरसी होनी बाहिए। एक किसान अधिकतम दो विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र के लिए अनुदान का पात्र होगा।

कृषि विभाग हिसार के सहायक कृषि अभियंता डॉ. गोपी राम के अनुसार इस योजना में पहले केवल दो से तीन मशीनें ही मिलती थी। इस बार मशीनों की संख्या बढ़ाई गई है। वहीं, किसानों को शपथ लेनी होगी कि वह फसल अवशेष नहीं जलाएंगे। उसके बाद ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

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उत्तर प्रदेश

आमजन को शीतलहर से बचाने में जुटी योगी सरकार, जनपदों को आवंटित किए 20 करोड़

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लखनऊ| योगी सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलावा के लिए विभिन्न जिलों को पहली किस्त जारी कर दी है। योगी सरकार ने करीब 20 करोड़ आवंटित करते हुए निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को वितरित किये जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। राहत विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी है। जिलाधिकारियों द्वारा कंबल और अलाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।

गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित

राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। योगी सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। सरकार कमजोर, असहाय वर्ग के लोगों को आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठंड की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये आवंटितक किए गए हैं। वहीं अलाव के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए। विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 38 लाख 50 हजार रुपये की सर्वाधिक धनराशि गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए आवंटित की गई है। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं। शीतलहरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने को कहा गया है। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा करने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण दुर्घटना न हो। इसके अलावा अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी लगवाने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। शासन ने निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। रैन बसेरों-शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात में औचक निरीक्षण भी किया जाए।

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