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IPC की जगह अब BNS, लव जिहाद व महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लगेगी लगाम  

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Bhartiya Nyay Sanhita to replace IPC

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नई दिल्ली। अंग्रेजों द्वारा लाए गए दशकों पुराने भारतीय दंड संहिता (IPC) में बदलाव के लिए केंद्र सरकार एक अहम विधेयक भारतीय न्याय संहिता (BNS) लेकर आई है। ये विधेयक कई मायनों में खास माना जा रहा है। दरअसल, इसके जरिए सरकार लव जिहाद और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों पर लगाम लगाने की तैयारी में है।

प्रस्तावित कानून में पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने या पदोन्नति और रोजगार के झूठे वादे के तहत यौन संबंध बनाने पर अब 10 साल तक की कैद हो सकती है।

क्यों लाया गया BNS विधेयक?

कल शुक्रवार को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह में तीन विधेयक पेश किए, जिसमें पहली बार इन अपराधों से निपटने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। शाह ने लोकसभा में 1860 के भारतीय दंड संहिता (IPC) को बदलने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) विधेयक पेश किया और कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

अपराध की श्रेणी में आएगा पहचान छुपाकर शादी करना

शाह ने कहा कि इस विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अपराध और उनके सामने आने वाली कई सामाजिक समस्याओं का समाधान किया गया है। पहली बार होगा जब शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और झूठी पहचान के तहत महिलाओं के साथ संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में आएगा।

वहीं, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में मौत की सजा होगी। हालांकि, अदालतें पहले भी शादी के वादे के आधार पर दुष्कर्म का दावा करने वाली महिलाओं के मामलों से निपटती हैं, लेकिन आईपीसी में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

पुराने कानून से कैसे अलग है विधेयक?

इस विधेयक में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति धोखे से या बिना किसी इरादे के किसी महिला से शादी करने का वादा कर उसके साथ यौन संबंध बनाता है, तो ऐसा यौन संबंध दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन अब वो अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके लिए दस साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

लंबे समय से लंबित था ये प्रावधान

विधेयक पर बोलते हुए आपराधिक मामलों की वरिष्ठ वकील शिल्पी जैन ने कहा कि यह प्रावधान लंबे समय से लंबित था और इस तरह के प्रावधान की अनुपस्थिति के कारण, मामलों को अपराध नहीं माना जाता था और दोनों पक्ष बहुत सारी व्याख्या कर सकते थे।

वकील शिल्पी जैन से जब पूछा गया कि कुछ लोगों का मानना है कि “पहचान छिपाकर शादी करने” के विशिष्ट प्रावधान को झूठे नाम के तहत अंतरधार्मिक विवाह के मामलों से निपटने के लिए भी लाया गया है तो उन्होंने कहा कि अब इसकी व्याख्या की जा सकती है।

क्या है लव जिहाद और यह कानून इससे कैसे निपटेगा?

लव जिहाद दो शब्दों का मेल है। एक अंग्रेजी शब्द लव यानी प्यार और दूसरा अरबी भाषा का शब्द जिहाद। जब एक धर्म विशेष का व्यक्ति दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देता है तो इसे लव जिहाद कहते हैं।

अब इस बिल में पहचान छुपाकर शादी करने पर सजा मिलने का प्रावधान दिया गया है, जिससे माना जा रहा है कि ऐसे अपराध पर लगाम लग सकेगी।

 

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नेशनल

अवध ओझा ने केजरीवाल को बताया भगवान कृष्ण का अवतार, कहा- समाज के कंस उनके पीछे पड़े हुए हैं

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और मशहूर शिक्षक अवध ओझा ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भगवान कृष्ण का अवतार बताया है। अवध ओझा ने कहा कि जब भी कोई समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है, खासकर जब वे गरीबों के लिए मसीहा बनने की कोशिश करते हैं तो सामाजिक ‘कंस’ (बुरी ताकतें) उनके पीछे आ जाती हैं। बता दें कि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अवध ओझा को पटपड़गंज विधानसभा से टिकट मिला है।

उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल तो भगवान कृष्ण हैं। जिनके पीछे समाज के कंस पड़े हुए हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीबों का भला हो। केजरीवाल गरीबों के लिए काम करें। उन्हें डर है कि कहीं 2029 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल भारत के प्रधानमंत्री न बन जाएं। अरविंद केजरीवाल तो निश्चित रूप से भगवान हैं। मैं तो कह ही चुका हूं कि वह भगवान कृष्ण के अवतार हैं।

बता दें कि अवध ओझा पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है। वह एक भारतीय यूपीएससी कोच, यूट्यूबर, और शिक्षक हैं। इनका संबंध यूपी के गोंडा जिले से हैं। यूपीएससी ने निराशा मिलने पर इन्होंने इलाहाबाद में कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया। कोविड में जब ऑफलाइन क्लासेज बंद हो गई थी, तब अपने अलग शिक्षण शैली के कारण काफी तेजी से यूट्यूब पर पॉपुलर हो गए। अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने उन्हें पटपड़गंज विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले इस सीट पर मनीष सिसोदिया थे।

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