बिजनेस
ईरान 118 एयरबस विमान खरीदेगा
पेरिस| ईरान ने 118 एयरबस विमान खरीदने के लिए विमान निर्माता कंपनी एयरबस के साथ एक समझौता किया है। एयरबस ने गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह समझौता ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी की फ्रांस की आधिकारिक यात्रा के दौरान किया गया।
एयरबस की ओर से कहा गया, “ईरान ने नए एयरबस विमान (73 वाइडबॉडी और 45 सिगल एजल) की पूरी श्रृंखला खरीदने के लिए एयरबस के साथ यह समझौता किया है।”
एयरबस के मुताबिक, एयरबस के 118 नए विमानों में 21 ए320सियो फैमिली, 24 ए320नियो फैमिली, ए330 सियो फैमिली, 18 ए330 नियो (-900), 16 ए350-1000 और 12 ए380 विमान शामिल हैं।
एयरबस की ओर से कहा गया कि ईरान की हवाई नेविगेशन सेवाओं (एटीएम) के विकास, हवाईअड्डे एवं विमान संचालन, नियामक सामंजस्य, तकनीकी एवं अकादमिक प्रशिक्षण, रखरखाव, मरम्मत एवं औद्योगिक सहयोग के लिए एयरबस के साथ व्यापक नगारिक विमानन सहयोग समझौता भी किया गया है।
ईरान के अधिकारियों ने इससे पहले बताया था कि ईरान के विमानन बेड़े की औसत अवधि 22 साल है और इसलिए ईरान को नए विमान खरीदने की जरूरत है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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