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प्रादेशिक

जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान की निंदा किए जाने की मांग

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जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान की निंदा किए जाने की मांग

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जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान की निंदा किए जाने की मांग

श्रीनगर| जम्मू एवं कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसफ) के जवानों पर हुए आतंकवादी हमले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने शनिवार को जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा पाकिस्तान तथा आतंकवादियों की के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किए जाने की मांग की। विधायक रविंदर रैना के नेतृत्व में भाजपा के विधायकों ने विधानसभा के अंदर विरोध-प्रदर्शन किए और निंदा प्रस्ताव पारित करने की मांग की।

विधानसभा अध्यक्ष कविंदर गुप्ता ने भाजपा विधायकों से कहा कि सदन शोक संतप्त परिवार के दुख में शामिल है और उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता है।

लांगेट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक राशिद इंजीनियर ने कहा कि निंदा सिर्फ नॉन-स्टेट एक्टर्स के आतंकवादी वारदातों तथा सुरक्षा बलों द्वारा मावाधिकार के उल्लंघन पर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि यह व्यापक होनी चाहिए।

अनंतनाग जिले में शुक्रवार को बिजबेहरा शहर में बीएसएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में तीन जवान शहीद हो गए थे और सात घायल हुए थे।

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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