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गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने लोगों से की शांति की अपील

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नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ देश के कई हिस्सों में हो रहे हिंसक प्रदर्शन पर गृह मंत्रालय की ओर से शांति की अपील की गई है।

गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि हमने लोगों से विरोध न करने की अपील की है। उन्होंने आगे कहा कि नागरिकता संशोधन कानून में किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ एक भी शब्द या लाइन नहीं है।

गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि मैं राजनीतिक दलों और बुद्धिजीवियों से भी पूछता हूं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्या आप लोगों को धर्म के आधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं? ममता पर निशाना साधते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि यह एक सीएम का गैरजिम्मेदाराना बयान है।

वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असद्दुदीन ओवैसी ने भी सीएए को लेकर हो रही हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की है।

एआईएमआईएम के हेड ऑफिस में शुक्रवार को यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी की एक बैठक हुई। इस बैठक में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें कानून का पुरजोर विरोध करना है, लेकिन पुलिस की अनुमति और शांति के बाद ही।

लखनऊ, दिल्ली, मंगलुरु में पुलिस की बर्बरता और हिंसा हुई थी, दो लोगों की मौत हो गई। अगर हिंसा होती है, तो हम इसकी निंदा करेंगे और इससे खुद को अलग कर लेंगे।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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