मुख्य समाचार
Loksabha Election 2019: महाराष्ट्र के पोलिंग बूथ पर नक्सलियों ने किया विस्फोट, कोई घायल नहीं
लोकसभा 2019 चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज सुबह से शुरू हो गयी है। हर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर आने वाले समय के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार और सरकार को चुन रहा है। आगामी समय में कौन देश की कमान संभालेगा यह देश की जनता अपने मताधिकार से के उपयोग कर तय करेगी।मतदान के पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। आज 91 सीटों के 14 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें 1279 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। ऐसे में महाराष्ट्र के 7 सीटों पर सुबह से मतदान शुरू है।
लोग बढ़-चढ़कर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इसी बीच के बड़ी खबर आई है जहां महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के एतापल्ली में एक मतदान केंद्र के पास नक्सलियों द्वारा विस्फोट किया गया है। हालांकि इसमें किसे के हताहत होने की खबर नहीं है। जाहिर है लोकसभा के महापर्व के चलते नक्सली नहीं चाहते कि लोग इस पर्व का हिस्सा बने और अपने मताधिकार का उपयोग करे।
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केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के खिलाफ एंबुलेंस के गलत इस्तेमाल को लेकर FIR, जानें क्या है मामला
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के खिलाफ एंबुलेंस के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है। उनके खिलाफ केरल पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जिस वाहन का प्रयोग केवल मरीजों के लिए किया जाता है, उसका इस्तेमाल करके मंत्री सुरेश गोपी ने नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। मंत्री के खिलाफ सीपीआई नेता सुरेश केपी ने शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि गोपी ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि एंबुलेंस का इस्तेमाल बचाव के लिए किया गया था।
एफआईआर में कहा गया कि ‘गोपी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए अपने चुनाव प्रचार के लिए एंबुलेंस का मिसयूज किया। मरीजों के लिए बनाई गई एंबुलेंस को इस तरह के काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने प्रचार के लिए इसमें यात्रा की।’ इसपर गोपी ने अपना सफाई देते हुए कहा कि ‘उत्सव स्थल के पास उनकी कार पर हमला हुआ था, जिसके बाद वहां पर एंबुलेंस से बचाव का काम किया गया।’
मंत्री ने दावा किया कि उन्हें कुछ युवाओं ने बचाया था, जिन्होंने उन्हें उस एंबुलेंस में बैठाया था। इस दौरान वह एंबुलेंस पहले से ही उत्सव स्थल पर लोगों की मदद के लिए मौजूद थी। पुलिस ने बताया कि उनपर आईपीसी की धारा 279 और 34 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179, 184, 188 और 192 लगाई गई हैं।
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