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#MeToo: विदेश से वापस लौटे एमजे अकबर, खुद पर लगे आरोपों पर कही ये बात!

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एमजे अकबर

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नई दिल्ली। यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे मोदी सरकार के विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर अपने अफ्रीकी दौरे से वापस लौट चुके हैं। देश वापस लौटते ही अकबर से मीडिया ने सवालों की बौछार कर दी जिस पर अकबर इन सवालों से बचते नजर आए। अकबर ने मीडिया से कहा कि वो बाद में इस पर अपना बयान जारी करेंगे।

एमजे अकबर

सूत्रों के मुताबिक अकबर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर जल्द ही अपना बयान जारी कर सकते हैं। उत्पीड़न के आरोप के बाद अकबर लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। 9 महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद से कांग्रेस ने अकबर से इस्तीफे की मांग की है।

सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ मंत्रियों ने पूर्व में ही इस बात के संकेत दिए हैं कि इन आरोपों के बाद अकबर को मंत्री पद से हटाया भी जा सकता है। हाल ही में अकबर पर लगे आरोपों पर स्मृति इरानी ने इस पर कहा था कि इस मामले पर एम जे अकबर ही जवाब दे सकते हैं।

वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि अगर ऐसा है तो इस मामले की जांच होगी साथ ही शाह ने यह भी कहा कि जिस किसी ने भी उनके खिलाफ ये पोस्ट किया है उसकी और जिसने पोस्ट किया है उसकी सत्यता की भी जांच होगी।

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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