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मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में पहुंच सकती : रोहित शर्मा

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इंडियन प्रीमियर लीग 2018 में अपना छठा मैच हारने वाली मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान रोहित शर्मा को अब भी प्लेऑफ में क्वालीफाई करने की आशा है। रोहित का कहना है कि उनकी टीम अब भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है और वह इस उम्मीद को नहीं खो सकते।

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मंगलवार रात को खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने मुंबई इंडियंस को 14 रनों से हराया। पिछले आठ मैचों में मुंबई की यह छठी हार है और इस कारण उसके प्लेऑफ में पहुंचने के आसार बहुत कम हैं।

मैच के बाद रोहित ने कहा, “हारने वाली टीम होना निराशाजनक है। हमने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला और पावरप्ले में अपने विकेट भी गंवाए। हमारी हार का श्रेय बेंगलोर के गेंदबाजों को जाता है। हम अपनी वही गलतियां दोहराते जा रहे हैं, जो नहीं होनी चाहिए। यह सब हमारी गलती है। मुझे लगता है कि हम अब भी प्लेऑफ में क्वालीफाई कर सकते हैं। हम इस उम्मीद को नहीं खो सकते।”

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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