नेशनल
जम्मू-कश्मीर के लोगों ने चुना अपना रहनुमा, लेकिन अब शुरू होगा असली खेल
सच्चिदा नन्द द्विवेदी एडिटर-इन-चीफ
देर आए दुरुस्त आए.. तीन चरण के मतदान के बाद जम्मू कश्मीर के नतीजे भी या गए.. आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये पहला चुनाव है.. आशंका थी कि चुनाव में सीमा पार से आतंकी घटनाएं हो सकती है उन सभी आशंकाओं को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने घाटी में शांतिपूर्ण चुनाव करवा दिए .. सरकार किसकी बनेगी ये तय हो गया जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना रहनुमा चुन लिया.. लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है .. सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुआ था. मगर ये चुनाव एक राज्य में नहीं बल्कि केंद्रशासित प्रदेश में कराया गया. और वो केंद्रशासित प्रदेश में जिसके एलजी को पहले ही बेहिसाब ताकत दे दी गई थी. नतीजा, ये कि चुनाव जीते कोई भी सरकार चलाएंगे एलजी ही? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं इसको समझने के लिए एलजी की कुछ शक्तियों को जान लीजिए
पुलिस, पब्लिक ऑर्डर सबका मालिक LG
जब पुलिस से लेकर सिविल सेवा अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले उपराज्यपाल के पास होंगे. तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि चुनी हुई सरकार क्या करेगी. केवल पुलिस जैसा अहम महकमा ही चुनी हुई सरकार के नियंत्रण से बाहर नहीं होगा. यहां तक की पब्लिक ऑर्डर यानि अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग भी सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर ही रहेगा. इतना ही नहीं वो मामले जिस पर केन्द्र और राज्य, दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, उस पर भी जम्मू कश्मीर विधानसभा कानून नहीं बना पाएगी. अगर यहां तक पढ़ कर झटका लगा हो तो थोड़ा और सब्र करिए.
मंत्रियों पर रहेगी LG की लगाम
जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्रियों के कार्यक्रम या फिर उनके बैठकों के एजेंडे एलजी ऑफिस को देने होंगे. और यह कम से दो दिन पहले जमा करा देना होगा.
महत्वपूर्ण विभाग के मुखिया होंगे LG
भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए बनी एसीबी यानि एंटी करप्शन ब्यूरो, .. जम्मू कश्मीर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और जेल जैसे अहम विभाग चुनी हुई सरकार के पास न होकर उपराज्यपाल के पास ही होंगे.
LG के फैसलों की नहीं होगी समीक्षा
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून की धारा 55 से साफ हो जाता है. उपराज्यपाल के फैसले की समीक्षा जम्मू कश्मीर की चुनी गई मंत्रिमंडल नहीं कर सकती. बात यहीं खत्म नहीं होती ,उपराज्यपाल के फैसले की समीक्षा विधानसभा भी नहीं कर सकती
LG का नुमाइंदा कैबिनेट की बैठक में रहेगा मौजूद
एलजी के अधिकार का अंत यहीं पर नहीं होता सरकार के काम काज पर सीधी निगरानी के लिए एलजी का एक प्रतिनिधि सरकार की सभी कैबिनेट मीटिंग में भी बैठाने का अधिकार दिया गया है …यानि सम्पूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर के सरकार ही एक ऐसी सरकार होगी जिसकी कैबिनेट बैठक में राज्यपाल का प्रतिनिधि शामिल होगा यानि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार कोई बना ले मगर चलेगी एलजी की ही. यानि केंद्र सरकार की मतलब जम्मू में जीते भले ही नैशनल कांफ्रेंस हो लेकिन सरकार तो दिल्ली दरबार से ही चलेगी.
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शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।
ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।
ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।
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