Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

उत्तर भारत में कोहरे के चलते 71 ट्रेनें रद्द

Published

on

देश के उत्तरी हिस्से में कोहरा, 71 ट्रेनें रद्द, न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज, भारत मौसम विज्ञान विभाग

Loading

नई दिल्ली| देश के उत्तरी हिस्से में कोहरा होने की वजह से 71 ट्रेनें रद्द कर दी गईं। उत्तरी रेलवे ने बताया कि अन्य 10 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं। दिल्ली के हवाईअड्डे के एक अधिकारी ने कहा कि विमान सेवाएं कोहरे से अछूती रहीं। रेलवे ने एक बयान में कहा कि देरी से चल रही ट्रेनों में हावड़ा एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के एक अधिकारी ने कहा, “दिन में आसमान साफ रहने की संभावना है।” दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि सुबह 8.30 बजे वातावरण में 95 फीसदी आद्र्रता दर्ज की गई। इसी समय दृश्यता 1,000 मीटर दर्ज की गई। दिल्ली में एक दिन पहले सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से छह डिग्री अधिक 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending