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OMG! सोशल मीडिया पर छाई ये लड़की, कांग्रेस की टिकेट पर लड़ेगी गुजरात चुनाव
अमहदाबाद। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए इस समय सभी पार्टियां जी जान से जुटी हुई हैं। भाजपा ने जहां अपने तुरुप के इक्के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए उतार दिया है तो वहीँ अन्य पार्टियां भी एक दूसरे को मात देने के लिए प्लानिंग बना रही हैं। खासतौर से कांग्रेस के लिए ये चुनाव जीतना बेहद जरुरी है। इसके लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं।
हालांकि इन दिनों सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा गुजरात चुनाव में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने वाली खूबसूरत कैंडिडेट श्वेता ब्रह्मभट्ट की है।
बता दें कि पेशे से मैनेजिंग कंसल्टेंट श्वेता गुजरात के चुनाव मैदान में हैं, लेकिन आप पहली नजर आप भी इन्हें देखकर धोखा खा जाओगे।
लोगों को लगता है कि ये कोई मॉडल हैं लेकिन जब इनकी सच्चाई लोगों को पता चलती है तो सभी दंग रह जाते हैं। श्वेता को कांग्रेस ने मणिनगर सीट से कैंडिडेट बनाया हैं।
बता दें कि श्वेता महिलाओं की सेवा करने के उद्देश्य से राजनीति में आई हैं।
इससे पहले वो यूनाइटेड किंगडम की वेस्टमिंस्टर बिजनेस स्कूल से मास्टर्स और आईआईएम से पॉलिटिकल लीडरशिप की पढ़ाई कर रही थी।
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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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