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भारत के ‘सेल्युलॉइट मैन’ पी.के. नायर का निधन

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पुणे| नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया (एनएफएआई) के पूर्व निदेशक और संस्थापक भारत के पी.के नायर का शुक्रवार को निधन हो गया। उनकी उम्र 82 वर्ष थी। उन्होंने अपनी वृत्तचित्र ‘सेल्युलॉइड मैन’ से विशेष ख्याति प्राप्त की।फिल्म निर्माता और फिल्म आर्काइविस्ट शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर ने 2012 की वृत्तचित्र ‘सेल्युलॉइड मैन’ में नायर के साथ काम किया था।

शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर ने  बताया कि नायर की हालत पिछले 10 दिनों से गंभीर थी और अस्पताल में सुबह 11 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया।डूंगरपुर ने बताया, “कल (शनिवार) 8 बजे उनका पार्थिव शरीर एनएफएआई में रखा जाएगा और इसके बाद उन्हें दाह संस्कार के लिए ले जाया जाएगा।”

केरल के तिरुवनंतपुरम में 1933 को जन्मे नायर ने 1940 के दशक में पौराणिक धारावाहिकों के साथ अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने ‘अनंतसयनम और ‘भक्त प्रहलाद’ जैसे तमिल धारावाहिकों में काम किया।एनएफएल के साथ नायर का कार्यकाल 1965 से सहायक क्यूरेटर के रूप में शुरू हुआ और 17 साल बाद 1982 में वह निर्देशक बने।

नायर 1991 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने 12,000 से अधिक फिल्मों पर काम किया, जिसमें 8,000 भारतीय फिल्में थीं। उन्होंने सत्यजित रे, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, वी. शांताराम, राज कपूर और गुरुदत्त जैसे फिल्म निर्देशकों के साथ काम किया।शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर ने नायर के निधन को ‘एक महान अध्याय का अंत’ करार दिया।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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