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नेशनल

खतरे में थे पीएम मोदी, ‘डक्युला’ कर सकती थी हमला

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नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान उनके साथ एक अजीब वाकया हुआ। मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे से डाउनिंग स्ट्रीट स्थित पीएम ऑफिस पर मुलाकात की। इस दौरान अधिकारियों ने सूचना दी कि मीटिंग के दौरान दोनों नेता ऑफिस की खिडक़ी को भूलकर भी न छुए इससे ‘डक्युला’ हमला कर सकती है।
मोदी

साभार इंटरनेट

दरअसल दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग वाली जगह पर स्थित एक खिडक़ी के ऊपर एक डक ने अंडे दिए हुए थे। अंडों के फूटने और उसमें से बच्चों के निकलने का समय भी करीब था। अगर पीएम मोदी और थेरेसा में से कोई भी खिडक़ी को छूता तो अंडे गिर सकते थे।
मोदी

साभार इंटरनेट

अधिकारियों ने बताया कि अजन्मे बच्चों को बचाने के लिए यह डक ‘डक्युला’ बन जाती है। अफसरों ने बताया कि भूरे रंग की यह चिडिय़ा अपने अजन्मे बच्चों को लेकर अत्यधिक सुरक्षात्मक होती है और अगर कोई उसके घोंसले की तरफ जाने की कोशिश करता है तो वह गंभीर हमला कर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी और थेरेसा को खिडक़ी से दूर रहने की सलाह दी गई थी।

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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