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नेशनल

गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, गांधीनगर में माँ से की मुलाक़ात, साथ बैठकर खाया खाना

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में मां हीराबेन से मुलाकात की। पीएम की मां से दो साल बाद मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री गुजरात के दो दिनों के दौरे पर हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने मां से आशीर्वाद लिया और साथ खाना भी खाया।

इससे पहले दिन में पीएम मोदी ने गुजरात में रोड शो किया। फूल मालाओं से सजी गाड़ी में सवार मोदी भगवा रंग की टोपी पहने नजर आए। मोदी ने रोड शो के दौरान सड़क के दोनों ओर जमा सैकड़ों समर्थकों तथा प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। हवाई अड्डे से शुरू हुआ रोड शो करीब 10 किलोमीटर दूर गांधीनगर में बीजेपी के राज्य मुख्यालय ‘कमलम’ पर समाप्त हुआ।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष सी. आर. पाटिल भी मोदी के साथ मौजूद थे। इस रोड शो को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, जो इस साल दिसंबर में होने हैं।

पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि गांधीनगर में बीजेपी के राज्य मुख्यालय ‘कमलम’ पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव की रणनीति पर बीजेपी की राज्य इकाई के नेताओं के साथ बैठक की। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने पंचायत महासम्मेलन में राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों के एक लाख से अधिक प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास का उनका सपना पूरा होना चाहिए क्योंकि भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है।

नेशनल

शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।

ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।

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