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केंद्रीय मंत्री रामविलास की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के एस्कॉर्ट अस्पताल में भर्ती

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नई दिल्ली। मोदी सरकार के मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत सोमवार को तबीयत बिगड़ गई। वह दिल्ली के एस्कॉर्ट अस्पताल में भर्ती हैं।

जानकारी के मुताबिक सांस लेने में तकलीफ होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि पासवान सुबह रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल आए थे लेकिन इलाज के लिए उन्हें आज अस्पताल में ही रहना पड़ेगा।

रामविलास पासवान मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उनके बेटे चिराग पासवान बिहार के जमुई से लोकसभा सांसद हैं।

रामविलास पासवान को राजनीति का दिग्गज माना जाता है। पिछले 32 सालों में 11 चुनाव लड़ चुके हैं और उनमें से नौ जीत चुके हैं।

हांलाकि इस लोकसभा चुनाव में वह सियासी मैदान में नहीं उतरे। फिर भी सत्रहवीं लोकसभा में उन्होंने मोदी सरकार में एक बार फिर से उपभोक्ता मामलों के मंत्री पद की शपथ ली। रामविलास पासवान के पास छह प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनूठा रिकॉर्ड भी है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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