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रांची टी-20 : भारत ने श्रीलंका को दिया 197 रनों का लक्ष्य

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रांची टी-20, भारत, श्रीलंका, 197 रनों का लक्ष्य, झारखंड क्रिकेट संघ मैदान, शिखर धवन, रोहित शर्मा

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रांची| भारतीय क्रिकेट टीम ने झारखंड क्रिकेट संघ मैदान पर शुक्रवार को जारी दूसरे टी-20 मैच में श्रीलंका के सामने 197 रनों का लक्ष्य रखा है। भारत ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में छह विकेट पर 196 रन बनाए। भारत की ओर से शिखर धवन ने 51, रोहित शर्मा ने 43, अजिंक्य रहाणे ने 25 रन, सुरेश रैना ने 30 और हार्दिक पंड्या ने 27 रन बनाए। बनाए। धवन ने 22 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। श्रीलंका की ओर से थिसिरा परेरा ने हैट्रिक के साथ तीन विकेट लिए जबकि दुष्मंथ चामीरा ने दो विकेट लिए। सचित्र सेनानायके को एक विकेट मिला। श्रीलंका को जीत के लिए 13.1 के औसत से रन बनाने हैं। तीन मैचों की सीरीज में मेहमान टीम 1-0 से आगे है। उसने पुणे में खेला गया पहला मैच अपने नाम किया था।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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